Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana MP in hindi 2021

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्यप्रदेश 2019-20 (आवेदन फॉर्म पंजीकरण, पात्रता) (Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana MP in Hindi) [Online Application Form Download  PDF, Eligibility, Subsidy, Loan)

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग को काफी मदद मिलती है. इस योजना का पूरा लाभ अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को होगा. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार पिछड़ी जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपने स्वयं के आर्थिक मदद के लिए एक सीमित सहायता राशि प्रदान की जाती है. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की मदद से बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग अपने खुद का छोटा सा उद्योग या फिर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं.

Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana Madhya Pradesh

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य –

अपने नए उद्योग की शुरुआत करने के लिए राज्य सरकार इन पिछड़े वर्ग और जनजाति यह लोगों को कार्यशील पूंजी देगी.गरीब और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए इसी योजना के द्वारा रोजगार के नए द्वार खुलने वाले हैं और वह अपने भविष्य को और बेहतर बना पाएंगे. हमारे समाज में गरीब और पिछड़ा वर्ग दिनों दिन पिछड़ता जा रहा है लेकिन ऐसी योजना आने के बाद इन पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आएगा. तो चलिए जानते हैं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के बारे में पूरी जानकारी और किस प्रकार आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और क्या क्या जरूरत है आपको इस योजना का लाभ उठाने में और यह किस प्रकार संचालित होगी.

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के जरूरी प्रावधान (Key features) –

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को कम लागत में उपकरण अथवा कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाने वाली यह योजना नई उद्योग व्यवसाय आदि की स्थापना के लिए होगी. तो चलिए जानते हैं सरकार द्वारा इस योजना के लिए लागू किए गए प्रावधान –

  1. सबसे पहली बात इस योजना की अधिकतम लागत जो कि पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों को मदद के रूप में दी जाएगी वह है ₹50000.
  2. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी आयु 18 से 55 वर्ष होना अनिवार्य है.
  3. इसी योजना के तहत आपको मार्जिन मनी के रूप में जितनी भी योजना की लागत है उसका 50% या अधिकतम ₹15000 देय होंगे.
  4. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए लाभान्वित व्यक्ति बीपीएल श्रेणी का होना अनिवार्य है अन्यथा इस योजना का लाभ उठाने में असमर्थ रहेगा.

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए पात्रता (Eligibility) –

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य के ही अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं. अगर आप भी अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से हैं तो नीचे दिए गए बिंदुओं पर गौर फरमाइए –

1.अगर कोई व्यक्ति अपना उद्यम मध्यप्रदेश राज्य की सीमा के बाहर स्थापित करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.

  1. इस योजना के तहत उम्मीदवार मध्य प्रदेश का ही मूलनिवासी हो और इसके लिए उसके पास अपना जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास होना अनिवार्य है.
  2. अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप की उम्र 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य हैं. अगर आप इस उम्र से छोटे या बड़े हैं तो आप इस योजना का लाभ उठाने में असमर्थ रहेंगे.
  3. अगर आप पहले से ही किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं या फिर आप किसी अन्य सरकारी स्रोत से पुण्य अर्जित कर रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
  4. इस योजना के तहत आपको केवल आवेदन के लिए एक बार ही मौका दिया जाएगा यानी कि आप इस योजना का एक व्यक्ति के लिए एक बार ही लाभ उठा पाएंगे उससे ज्यादा नहीं.

6.इस योजना का लाभ आप तभी उठा पाएंगे अगर आप उद्योग या फिर सेवा क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तभी आपको आर्थिक कल्याण योजना के तहत सहायता राशि दी जाएगी.

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents) –

हम और आप यह तो सभी जानते हैं कि चाहे कैसी भी योजना हो उसके लिए हमें अगर आवेदन करना है या फिर उस योजना का लाभ उठाना है तो हमें कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है.बिना इन दस्तावेजों के हम इस प्रकार की सरकारी योजना का लाभ उठाने में असमर्थ रहेंगे तो चलिए जानते हैं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए कौन-कौन से जरूरी दस्तावेज हमें अपने पास रखने अनिवार्य होते हैं –

  • राशन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • गाड़ी चलाने का लाइसेंस
  • Voter ID card
  • Fixed resident certificate
  • आधार प्रमाण पत्र
  • आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करें (Online application form procee) –

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है. इसके लिए ना तो आपको दर-दर भटकने की जरूरत है और ना ही किसी सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत.तो चलिए जानते हैं आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार है-

  1. आपके द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र को कार्यपालन अधिकारी एवं जिला अंत्यावसाई सहकारी विकास समिति में आवश्यक सपत्रों सहित प्रस्तुत किया जाएगा.
  2. आवेदन पत्र के द्वारा आवेदन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की राशि देने की जरूरत नहीं है यह एकदम निशुल्क उपलब्ध होंगे.
  3. आवेदक द्वारा प्राप्त सभी आवेदन सरकार द्वारा पनजीबंद किए जाएंगे और उसके बाद आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाएगा.

4.उसके बाद उक्त योजना के अंतर्गत जितने भी प्राप्त आवेदन हैं उन्हें गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और उसके बाद आपके सभी आवेदनों का चयन इनके द्वारा किया जाएगा.

  • जिला कलेक्टर कलेक्टर प्रतिनिधि
  • सहायक आयुक्त जिला संयोजक सदस्य
  • जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सदस्य
  • जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक सदस्य
  • कार्यपालन अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी विभाग
  1. इन सभी विभाग और सदस्यों के चयन ई करण के बाद आपके आवेदनों को निराकरण के लिए बैंकों को भेजा जाएगा.
  2. रिजर्व बैंक के द्वारा सभी बैंकों में निराकरण आपके आवेदनों का 30 दिन के भीतर भीतर किया जाएगा और फिर आप के आवेदन को 15 दिन के अंदर स्वीकृति मिल जाएगी और उसके बाद आपको कार्यशील पूंजी भी.
  3. इन सभी चरणों के सही निराकरण के बाद आवेदक को उसके नए उद्योग या व्यवसाय के लिए जरूरी उपकरणों की मदद के लिए आवश्यक पूंजी बैंक के द्वारा दे दी जाएगी.

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का संचालन

कोई भी योजना चाहे वह छोटी हो या फिर बड़ी हो उसके संचालन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किसी ना किसी विभाग या फिर एजेंसी का गठन तो किया ही जाता है.ठीक इसी प्रकार मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के संचालन के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ विभाग और एजेंसियों का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का संचालन मध्य प्रदेश के नोडल एजेंसी के द्वारा सहकारी अनुसूचित जाति एवं विकास निगम के भीतर भोपाल में होगा. इस योजना का संचालन अन्य छोटे विभाग जैसे कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसाई सहकारी विभागों के द्वारा भी किया जावेगा. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए वित्तीय प्रावधान जो कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए हैं उनके कल्याण विभागीय बजट के द्वारा किया जाएगा.इसके अलावा भौतिक वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण अपने जिले प्रबंध संचालक के द्वारा किया जाएगा. पता इस प्रकार इससे मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का पूरा संचालन किया जाएगा.

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का केवल और केवल यही उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारना. इसके अलावा यह योजना गरीब लोगों के लिए काफी फायदेमंद है ताकि वह अपने बच्चों का भविष्य अच्छा और बेहतर बना सके.रोजगार का एक नया साधन जुड़ने जा रहा है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिएजिसमें वे खुद अपना छोटा नया उद्यम शुरू कर सकते हैं और इसकी मदद खुद सरकार करेगी.अतः इस प्रकार आप अपने आवेदन को इस मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना हेतु कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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